कानपुर लेम्बोर्गिनी मामला: तंबाकू व्यापारी के बेटे शिवम मिश्रा को कोर्ट ने 20 हजार रुपये के मुचलके पर रिहा किय

Kanpur-Lamborghini-Accident-

Kanpur-Lamborghini-Accident-

कानपुर चर्चित लैंबोर्गिनी कार हादसे के मामले में आरोपी तंबाकू ्यपारी के बेटे शिवम मिश्रा को कोर्ट ने 20 हजार रुपये के मुचलके पर रिहा कर दिया एसीजेएम7 अमित सिंह की अदालत ने शिवम मिश्रा को न्यायिक हिरासत में लेने कुलिस की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पुलिस े शिवम मिश्रा को गलत तरीके से गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया है।

एसीजेएम 7 अमित सिंह की अदालत ने तंबाकू ्यपारी के बेटे शिवम मिश्रा को न्यायिक हिरासत में लेने क चिका खारिज कर दी। अदालत ने टिप्पणी की कि पुलिस े शिवम मिश्र को गलत तरीके से गिरफ्तार किया है और इसक ि जांच अधिकारी को फटकार लगाई। अदालत ने शिवम को 20,000 रुपये क िजी बांड पर िहा कर दियालटोली थाना पुलिस ने गुरुवार ुबह शिवम िरफ्त कर अदालत में पेशिया मामला लैंबो्गिन कार के थ हुए से जुड़ा था, जिसमें पुलिस का नोटिस न लेने और जांच प्रक्रिया में सहयोग न करने का आरोप लगाया गया था। रविवार को वीआईपी ोड पर तंबाकू कारोबारी केके मिश्रा के बेटे शिवम की लैंबोर्गिनी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गी, िे तौफीक घायल हो गया की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कियाइस बीच, सोमवार को कार चालक मोहन एम, जो दिल्ली के द्वारका का निवासी ह, ने अदात में सरेंडर ने कोध पत्र खिल िया।

वसंत विहार, साउथ वेस्ट दिल्ली के निवासी और कार मालिक शिवम मिश्रा ने कोर्ट में अपनी कार की रिहाई के लिए प्रार्थना पत्र द किया था। बुधवार को इस मामले में दोनों प्रार्थनापत्रों पर सुनवाई हुई। कार चालक ने कोर्ट में आत्म्पण कर दिया था। पुलिस ने कोर्ट में नीिोर्ट करते हुए बताया कि मोहन एम इस मामले में आरोपित नहीं है।

इस प्रकरण में मुख्य वांछित व्यक्ि शिवम मिश्रा है। कार की रिहाई लेपुलि ने यह जानकारी दी कि शिवम मिश्रा ने अब तक जांच अधिकारी को कार के स्तउपलब्ध नहीं कराए हैं। इस आधार पर कोर्ट ने चालक ्वरा दायर आत्मसमर्पण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *