
देशभर में ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठप पड़ गया है. ट्रक, बस चालकों ने हाईवे पर वाहन खड़े कर दिए हैं. हिट-एंड-रन कानून के खिलाफ कई राज्यों में यह विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है. हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, 2023 में हिट-एंड-रन मामलों में 10 साल की जेल की सजा और 7 लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया है. इसी कानून में बदलाव के बाद ड्राइवरों ने विरोध तेज कर दिया है.हिट एंड रन से जुड़े कानून में बदलाव के बाद ट्रांसपोर्ट एसोशिएन का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया है. देशभर में ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठप पड़ गया है. ड्राइवरों ने ट्रक, टैंकर और बसों को सड़क पर छोड़ दिया है और बेमियादी हड़ताल में शामिल हो गए हैं. पकड़ता जा रहा है. यानी हड़ताल करने वाले ट्रांसपोर्ट व्हीकल की संख्या बढ़ती जा रही है. अगर कुछ दिनों तक यही हाल रहा तो पूरे देश में ना सिर्फ सप्लाई चेन ठप हो जाएगी, बल्कि फ्यूल की किल्लत भी नागरिकों की मुसीबत बढ़ाएगी.देश में ट्रक एसोएिशन की यह हड़ताल आम चुनाव से ठीक कुछ महीने पहले हो रही है. ऐसे में राजनीतिक माहौल भी गरमाने की संभावना बढ़ गई है. नए कानून का देशभर में जगह-जगह विरोध देखने को मिल रहा है. हड़ताल का मंगलवार को दूसरा दिन है. दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार पंजाब, गुजरात, हिमाचल प्रदेश में हड़ताल ने असर दिखाना शुरू कर दिया है. ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का कहना है कि ड्राइवर अपनी इच्छा से हड़ताल पर हैं.
